नई दिल्ली । 01 सितंबर । उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट से जुड़े प्रदर्शनों के दौरान आंदोलनकारियों पर दर्ज प्राथमिकियों को अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए मंगलवार को रद्द कर दिया। न्यायालय के इस आदेश के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने दिल्ली में आगामी पांच सितंबर को प्रस्तावित अपना मार्च वापस लेने का ऐलान कर दिया।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायाधीश जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम में छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियां रद्द कर दीं। इन्हें नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के खिलाफ ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) के नेतृत्व में हुए हालिया विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में दर्ज किया गया था। इस आंदोलन की एक खास मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी थी।



