सोनभद्र। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को नवम्बर माह का आवंटित खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। खाद्यायुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में जनपद में खाद्यान्न वितरण की अवधि 06 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2026 तक निर्धारित की गई है।

अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न मिलेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि निर्धारित वितरण व्यवस्था के तहत अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 10 किलोग्राम गेहूं एवं 25 किलोग्राम चावल शामिल है। इसी प्रकार पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसमें 01 किलोग्राम गेहूं एवं 04 किलोग्राम चावल शामिल है।

उन्होंने बताया कि जिन राशन कार्डधारकों के अंगूठे का निशान किसी कारणवश ई-पॉस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान नहीं आ रहा है, उनके लिए मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ऐसे कार्डधारक इस वैकल्पिक व्यवस्था का लाभ उठाकर निर्धारित अवधि में अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी ने यह भी बताया कि जनपद में प्रचलित राशन कार्डों में सम्मिलित यूनिटों एवं सदस्यों की ई-केवाईसी कराई जा रही है। जिन कार्डधारकों अथवा उनके परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी अभी शेष है, वे अपनी उचित दर की दुकान पर उपस्थित होकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें, ताकि उन्हें खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
जिला पूर्ति अधिकारी ने समस्त उचित दर विक्रेताओं एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्धारित समयावधि में शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी एवं सुचारु ढंग से खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित करें। साथ ही सभी पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए।









