Thursday, March 28, 2024
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दुष्कर्म के दोषी अनन्त को 10 वर्ष की कैद व 20 हजार जुर्माने की सजा

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  • अर्थदंड, न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद
  • जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी
  • ढाई साल पूर्व घर में घुसकर किया था मुंह काला
  • अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी

  • सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-3 निहारिका चौहान की अदालत ने ढाई साल पूर्व घर में घुसकर दुष्कर्म करने के दोषी अनन्त को दोषसिद्ध पाकर 10 वर्ष की कैद एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने 28 जनवरी 2019 को पन्नूगंज थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 24 जनवरी 2019 को दोपहर करीब तीन बजे जब वह घर पर अकेली थी तभी पन्नूगंज थाना क्षेत्र के चरकोनवा गांव निवासी अनन्त पुत्र मोलन उसके घर में घुस आया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। घर पर कोई नहीं था, पति मजदूरी करने गए थे। जब देवर घर आया तो उससे सारी घटना बताई और देवर के साथ ही थाने जाकर प्रार्थना पत्र दिया। जिसपर पुलिस ने दुष्कर्म का एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर अदालत में विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात दोषसिद्ध पाकर दोषी अनन्त को 10 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।

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