Thursday, March 28, 2024
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पॉक्सो एक्ट: दोषी को 20 साल की कैद

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  • 50 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद ,अर्थदंड की धनराशि नियमानुसार पीड़िता को मिलेगी
  • सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को आठ साल पूर्व 10 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषी किशन औतार को 20 साल की कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। साथ ही अर्थदंड की धनराशि नियमानुसार पीड़िता को मिलेगी।
  • अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में 24 जून 2013 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसका बैल खो गया था। जिसे ढूढ़ने के लिए उसके अलावा पत्नी और बेटी अलग-अलग क्षेत्रों में निकली थी। जहां पर बीजपुर थाना क्षेत्र के खम्हरिया गांव निवासी किशन औतार पुत्र राम लौहार 10 वर्षीय नाबालिग लड़की से मिला और उससे पूछा कि क्या कर रही हो तो उसने बताया कि बैल ढूढ़ रहे हैं। उसने बताया कि बैल जंगल में गिरा हुआ है। उसके ऊपर विश्वास करके वह जब वहां गई तो जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया और बेटी बेहोश हो गई। इसी बीच वहां पर उसकी मां पहुंच गई और बेटी को उठाकर घर ले आई। होश आने पर बेटी ने घटना की जानकारी दी। इस तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया।
  • विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी किशन औतार को 20 साल की कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। साथ ही अर्थदंड की धनराशि नियमानुसार पीड़िता को मिलेगी। सजा में जेल में बितायी अवधि समाहित रहेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश अग्रहरि एवं सत्यप्रकाश तिवारी ने बहस की।

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